इन नियमों का प्रवर्तन एक देश से दूसरे में भिन्न होता है.
2.
अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों को लागू करना, खनिज रियायत नियमावली, 1960 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और उनके अधीन बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करना।
3.
केन्द्रीय क्षेत्र में, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) और उनके अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
4.
केन्द्रीय परिधि में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सी आई आर एम) जिसका अध्यक्ष मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) होता है और उनके अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए नियमों का प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
5.
केन् द्रीय क्षेत्र में, मुख् य श्रम आयुक् त (केन् द्रीय) की अध् यक्षता में केन् द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) और उनके अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करने की जिम् मेदारी सौंपी गई है।
6.
यह विनियामक कार्य करता है अर्थात खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 को लागू करना, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों को लागू करना, खनिज रियायत नियमावली, 1960 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और उनके अधीन बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करना।